Atul Khare Murder Case : अतुल खरे हत्यांकाड मामले में चारों आरोपी बरी, अब हाईकोर्ट जाएंगी मृतक की बेटियां
Atul Khare Murder Case : प्रदेश के अयोध्या में बहुचर्चित अतुल खरे हत्यांकाड मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवारीजन काफी आहत हैं, वह सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
Atul Khare Murder Case : प्रदेश के अयोध्या में बहुचर्चित अतुल खरे हत्यांकाड मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवारीजन काफी आहत हैं, वह सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जाअली बाजार निवासी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव अतुल खरे की साल 2020 में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सत्र न्यायालय ने अतुल खरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष के सरकारी वकील विजय ओझा ने कहा कि हत्या की जघन्यता को देखते हुए या फैसला उचित नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिवारीजन काफी आहत हैं और डरे हुए हैं। उनका कहना कि अभियुक्तों से उनकी जान को खतरा है। मृतक अतुल खरे की बेटियों ने कहा कि वह सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। इस हत्याकांड की जघन्यता को देखते हुए हाईकोर्ट ने बीते चार सालों में अभियुक्तों की एक भी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया था।
मृतक की चाकू से गला रेतकर हुई थी हत्या
बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जाअली बाजार निवासी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव अतुल खरे की 2020 में हत्या कर दी गई थी। घर के सामने खड़ी कार को हटाने के लिए अतुल खरे अपने पड़ोसी आदित्य के घर गए थे। उनसे जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शरीर में आटा भरकर एक सूनसान स्थान पर फेंक दिया था। यही नहीं, मृतक के शव के ऊपर पेट्रोल डालकार आग भी लगा दी थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में आदित्य, राहुल रावत, रामजीत यादव और बृजपाल मौर्य को गिरफ्तार किया था।