आजम को झटका, स्कूल ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है जिसे ध्वस्त करने की नोटिस दी गयी है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है। याचिका पोषणीय नही है। कोर्ट ने इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलो में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नही दी। कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है जिसे ध्वस्त करने की नोटिस दी गयी है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है। याचिका पोषणीय नही है। कोर्ट ने इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलो में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है।
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प्रयागराज-वाराणसी नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण की बाधा हटी, हाईकोर्ट ने रोक हटाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में आ रही बाधा हटा दी है। कोर्ट ने राजातालाब स्थित प्लाट संख्या 390 पर बने निर्माण को हटाने पर लगी रोक खत्म कर दी है किंतु प्लाट संख्या 391 पर 100 वर्ष पुराने मकान का अधिग्रहण न किये जाने के कारण ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा है।
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याचिका की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने बंश बहादुर उपाध्याय व 10 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर प्राधिकरण के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया।
अर्जी दाखिल कर ध्वस्तीकरण पर लगी रोक हटाने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम वाराणसी से सर्वे रिपोर्ट मांगी थी। उनकी तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गयी। इसके बाद कोर्ट ने पहले जारी अन्तरिम आदेश संशोधित करते हुए एक प्लाट के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक हटा ली है।