Baal Vivah in Gonda: बाल संरक्षण टीम ने रुकवाया विवाह, बालिका को किया संरक्षित

Baal Vivah in Gonda: परसपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के विवाह को प्रशासन ने रुकवा दिया गया।

Report :  Tej Pratap Singh
Published By :  Chitra Singh
Update: 2021-06-27 12:52 GMT

बाल संरक्षण टीम

Baal Vivah in Gonda: 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह कानूनन अपराध होने के बावजूद यहां बाल विवाह हो रहे हैं। परसपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के विवाह की पूरी तैयारी थी। लेकिन जानकारी मिलते ही इस बाल विवाह (Baal Vivah) को प्रशासन ने रुकवा दिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी (District Probation Officer) ने बालिका को अपने संरक्षण में लेकर न्यायालय के आदेश पर वन स्टाप सेन्टर में संरक्षित कर दिया है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि शनिवार देर शाम चाइल्ड हेल्पलाइन लाइन 1098 (Child Helpline Line 1098) सूचना प्राप्त हुई कि थाना परसपुर के किशुनदासपुर में नाबालिग बालिका का विवाह (Marriage of Minor Girl) होने जा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए संरक्षण अधिकारी नेहा श्रीवास्तव, न्यायालय बाल कल्याण समिति के मनोज उपाध्याय व चाइल्ड लाइन के प्रभारी आशीष मिश्रा को मौके पर भेजा गया। टीम ने पुलिस के साथ पहुंचकर बालिका की काउंसलिंग की।

रुका नाबालिक बालिका का विवाह

काउंसलिंग के दौरान बालिका ने अपनी आयु 15 वर्ष बतायी। जब उसके परिजनों से उसके उम्र के लिए प्रमाण पत्र मांगा गया, तो परिजनों ने बताया कि वह कक्षा पांच तक पढ़ी है तथा उसका शैक्षिक अभिलेख स्कूल में जमा है। प्रकरण में बालिका के कथन के अनुसार व परिजनों द्वारा अभिलेख या कोई दस्तावेज न प्रस्तुत किये जाने की दशा में विवाह को रोकवा दिया गया।

वन स्टाप सेंटर को सौंपी गई बालिका

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जानकारी न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को दी गई, जिस पर न्यायपीठ के अध्यक्ष के आदेशानुसार बालिका को संरक्षण में लेते हुए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका को न्यायपीठ के सदस्य सैय्यद कासिम हुसैन काजिमी ने उसे वन स्टाप सेंटर की स्वाती पांडेय को सौंपते हुए संरक्षित करा दिया तथा आदेश पारित किया गया। 28 जून को बालिका से संबंधित अभिलेखों को लेकर परिजन तथा स्कूल के प्रधानाचार्य न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत हों।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका की शादी करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए सजा व जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दौरान टीम के साथ चाइल्ड लाइन शहजाद अली, थाना परसपुर बाल कल्याण अधिकारी उपनिरीक्षक रमेश कुमार वर्मा, महिला सिपाही खुशबू उपस्थित रहे।

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