लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बैडमिंटन एकेडमी में निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर राज्य सरकार व एलडीए से अपना पक्ष रखने का कहा है।
कोर्ट ने बैडमिंटन एकेडमी को भी नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश विनोद कुमार की जनहित याचिका पर दिया।
याची के अनुसार याचिका में कहा गया है कि बैडमिंटन एकेडमी सरकारी फंड से बनी है व एलडीए के साथ बैडमिंटन एकेडमी के करार में अन्य प्रयोजनों के लिए संपत्ति के प्रयोग पर मनाही की बात कही गई है। याची का कहना है कि बावजूद इसके यहां शादी-ब्याह जैसे निजी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।