Bahraich News: BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा, 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bahraich News: जिले के महसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को अदालत ने दो साल की सजा के साथ पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना लगाया है।

Report :  Anurag Pathak
Update:2024-01-05 14:59 IST

बहराइच में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा (न्यूजट्रैक)

Bahraich News: जिले के महसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को अदालत ने दो साल की सजा के साथ पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। विधायक को ये सजा 21 साल पुराने एक मामले में सुनाई गई है। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ एसडीएम को धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। विधायक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है।

जिले के महसी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।

अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय पर मामला चला। गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को दो साल की सजा के साथ ढाई हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

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