Bahraich News: न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से भाईयों को मिला न्याय
Bahraich News: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया है।
Bahraich News: बहराइच जनपद के पवन कुमार व जय गुरूदेव पुत्रगण स्व. राम औतार निवासी ग्राम उधरना सरहदी, पो. विशेश्वरगंज, बहराइच द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच में शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, हीरा सिंह मार्केट, बहराइच व क्षेत्रीय प्रबन्घक, जीवन बीमा निगम, कानपुर के विरूद्ध योजित परिवाद सं. 03/2012 में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया है।
परिवादीगण को बीमाधन रू. 40,000=00 तथा उस पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें। साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 10,000=00 तथा वाद व्यय के रूप में रू. 5,000=00 भी अदा करें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अदायगी पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक अदायगी तक अदा करना होगा।
उल्लेखनीय है कि परिवादीगण का कथन है कि उसके पिता राम औतार की बीमा पॉलिसी सं. 213216460 की सभी किस्ते जमा थी। परिवादीगण के पिता की 21 जनवरी 2001 मृत्यु हो गई। जिसके तुरन्त बाद बीमा एजेन्ट के द्वारा बीमा क्लेम के लिए बीमा के समस्त अभिलेखीय साक्ष्य भेज दिये। परिवादीगण से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी विपक्षी सं.-1 ने कोई कार्यवाही नहीं की और न ही बीमा क्लेम के सम्बन्ध में कोई सूचना दी गयी। इसके बाद परिवादीगण द्वारा 21 दिसम्बर 2011 को जरिए अधिवक्ता विपक्षी सं.-1 को नोटिस दिया गया तथा विपक्षी सं.-1 ने अपने पत्र 22 दिसम्बर 2004 द्वारा अवगत कराया कि 10 अक्टूबर .2007 के द्वारा नो-क्लेम कर दिया गया है। इससे पूर्व विपक्षीगण द्वारा दावा क्लेम न देने के सम्बन्ध में कोई सूचना परिवादीगणों को नहीं दी गयी थी।