जीसीआरजी के चेयरमैन व प्रिंसिपल के खिलाफ जमानतीय वारंट

लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन अभिषेक यादव व जीसीआरजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल्स, लखनऊ के प्रिंसिपल डॉ. आनंद मिश्रा के खिलाफ कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

Update: 2019-11-21 16:43 GMT

विधि संवाददाता

लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन अभिषेक यादव व जीसीआरजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल्स, लखनऊ के प्रिंसिपल डॉ. आनंद मिश्रा के खिलाफ कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने इंस्टीट्यूट के 2016-17 बैच के छात्रों का परीक्षा फॉर्म सीधे विश्वविद्यालय में भरने व उनका प्रवेश पत्र जारी करने का आदेश भी अवध विश्वविद्यालय को दिया है। यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने अनुश्री पाठक व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।

याचियों का कहना है कि उक्त संस्थान में एमसीआई के नियमों व दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां छात्रों के 2016-17 बैच के अलावा कोई भी बैच भी नहीं चलाया जा रहा है।

15 नवम्बर से 22 नवम्बर के बीच छात्रों के मुख्य व सम्प्लीमेंट्री परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में संस्थान छात्रों पर उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, फैकल्टी, आवास व अन्य सुविधाओं का सर्टिफिकेट देने का दबाव डाल रहा है। जिससे इंकार करने के कारण छात्रों को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों के यूजर नेम व पासवर्ड संस्थान के पास ही हैं।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन व संस्थान के प्रिंसिपल को नोटिस भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया कि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद दोनों प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने दोनों की उपस्थिति 4 दिसम्बर को सुनिश्चित करने के लिए जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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