Banda: माफियाओं पर कस रहा शिकंजा, दो गैंगस्टरों की 73 लाख की संपत्ति कुर्क
Banda News: गिरोह बनाकर समाज विरोधी काम और लोगों में भय फैला कर अवैध संपत्ति बनाने वाले कमासिन थाना क्षेत्र के ओझनगर निवासी कैलाश पटेल और सूरज सिंह के खिलाफ DM कोर्ट आदेश पर की गई कुर्की कार्रवाई।
Banda News: बांदा पुलिस की ओर से अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। अतर्रा के बाद अब कमासिन इलाके में दो गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की गई। जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत तकरीबन 73 लाख रुपए बताई गई।
दोनों अभियुक्तों पर दर्ज हैं संगीन मुकदमे
कमासिन थाना क्षेत्र के ओझनगर मजरा लोहरा के कैलाश पटेल पुत्र छंगू पटेल तथा सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई। बबेरू सीओ राजवीर सिंह (Baberu CO Rajveer Singh) ने बताया, 'अभियुक्त कैलाश पटेल पुत्र छंगू पटेल पर गैंगस्टर एक्ट, डकैती तथा आर्म्स एक्ट सहित चार अभियोग दर्ज हैं। जबकि, अभियुक्त सूरज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती तथा आर्म्स एक्ट समेत छह केस दर्ज हैं'।
गिरोह बनाकर समाज विरोधी काम करने के आरोप
अभियुक्तों पर गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित करने के बाबत अतर्रा थाने में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत अभियोग पंजीकृत है। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बदौसा ननकू लाल सोनकर ने की थी।
DM कोर्ट के आदेश पर कुर्क की संपत्ति
सीओ बबेरू ने बताया, 'अवैध ढंग से बनाई गई संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को रिपोर्ट दी गई थी। न्यायालय ने 31 जनवरी को कुर्की के आदेश दिए थे। जिसके तहत कैलाश और सूरज की अवैध ढंग से अर्जित 72 लाख 78 हजार 2 सौ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है'।
SDM बबेरू समेत मौजूद रहा राजस्व अमला
कुर्की के दौरान SDM बबेरू नमन मेहता, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष फतेहगंज ननकू लाल सोनकर और थानाध्यक्ष कमासिन जयचंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।