Bareilly News: प्रधान ने जानकारी छिपाई तो वह भी नपेंगे, पराली जलाने का मामला

फसल अवशेष जलाये जाने की घटना होने पर अगर ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छुपाया जाता है या उच्चाधिकारी को समय से नहीं बताया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Report :  Sunny Goswami
Update:2024-09-25 19:46 IST

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार (newstrack) 

Bareilly News: जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने फसल की कटाई से पहले ग्राम प्रधानों को पराली जलाये जाने की रोकथाम हेतु जागरुक किये जाने और उनका सहयोग लिये जाने के उददेश्य से समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि समस्त ग्राम प्रधान वर्तमान खरीफ सत्र में बोई धान/गन्ना फसलों की कटाई के पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में इन फसलों के फसल अवशेष न जलाये जायें। फसल के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

फसल अवशेष जलाये जाने की घटना छुपाने पर मिलेगी सजा

फसल अवशेष जलाये जाने की घटना होने पर अगर ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छुपाया जाता है या उच्चाधिकारियों को समय से अवगत नही कराया जाता है तो फसल अवशेष जलाये जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ संबंधित ग्राम प्रधान को भी दंड मिलेगा। रविंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों के ग्राम पंचायत सदस्यों की साधारण सभा की बैठक 30 सितंबर तक अनिवार्य रुप से की जाए। इस बैठक में ग्राम पंचायतों के जन साधारण को फसल अवशेषों के न जलाये जाने हेतु जागरुक करें और फसल अवशेष जलाये जाने से भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए जन साधारण को यह अवगत करायें कि यदि उनके द्वारा इस तरह की अपराधिक कृत्य की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, करावास और अर्थदण्ड से दडित किया जायेगा।

बैठक में फसल अवशेष ना जलाने को लेकर करें जागरूक

आयोजित खुली बैठक में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग के लेखपाल और पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी को आमंत्रित किया जाये। ये सभी ग्राम स्तरीय लोक सेवक बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सभी सदस्यों को पराली जलाये जाने से होने वाले प्रदूषण, खेती की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। ग्राम पंचायत के किसी उपयुक्त स्थल पर फसल अवशेष जलाने जाने के अपराध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रविधानों का विवरण पंचायत घर की एक दीवार पर पेंट करा दिया जाये जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य विधिक प्रावधानों से अवगत हो सकें।

जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जागरूक करने के बाद भी यदि ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना को घटित किया जाता है तो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि लेखपाल को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लिखित में अवगत करायेंगे। लेखपाल द्वारा अपराधकारिता करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाते हुये क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को लिखित में सूचित किया जायेगा।

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