BHU की चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, हत्या के षड्यंत्र का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनपर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र गौरव सिंह की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

Update:2019-04-23 21:12 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनपर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र गौरव सिंह की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खंडपीठ ने दिया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता राकेश पांडेय का कहनाथा कि मृत्यु से पहले प्रॉक्टर का नाम लिया था। इसलिए गिरफ्तारी पर रोक न लगायी जाय।जब की याची अधिवक्ता मनीष तिवारी का कहना था कि प्रॉक्टर ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

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हत्या के कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गयी है। हत्या में लिप्त होने का याची के विरुद्ध कोई साक्ष्य नही है।घटना की विवेचना चल रही है।याची निर्दोष है।उसे बिना किसी साक्ष्य के फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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