Bulandshahr News: अपराधी की संपत्ति कुर्की कार्रवाई पर कोर्ट की मोहर

Bulandshahr News: जिलाधिकारी द्वारा गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराते हुए डीएम सीपी सिंह द्वारा की गई कार्रवाई पर मोहर लगा दी.

Report :  Sandeep Tayal
Update:2023-02-06 22:46 IST

Bulandshahr Court stamp on criminal property attachment

Bulandshahr News: अपराध कारित कर अर्जित की गई कुर्क संपत्ति को लेकर गौकश मकसूद की याचिका बुलंदशहर के विशेष गैंगस्टर अधिनियम कोर्ट एडीजे 8 के न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने खारिज कर दी. जिलाधिकारी द्वारा गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराते हुए डीएम सीपी सिंह द्वारा की गई कार्रवाई पर मोहर लगा दी. यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जहां अपराध कारित कर अर्जित की गई 9.18 लाख रुपए की कुर्क संपत्ति अब राज्य सरकार की होगी।

अपराध कारित कर संपत्ति अर्जित करने वालो पर सरकार का चाबुक

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अपराधियों द्वारा अपराध कार्य कर अर्जित की गई संपत्तियों पर सरकार का लगातार चाबुक चल रहा है. सरकार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बुलंदशहर के जिलाधिकारी सीपी सिंह ने भी कुर्की की कई बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की है। ताजा मामला बुलंदशहर जनपद के गुलावठी थाना क्षेत्र में रहने वाले शातिर अपराधी मकसूद पुत्र अब्दुल हक का है।

अपराध कारित कर अर्जित की संपत्ति सरकार की:कोर्ट

बुलंदशहर के जिला अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया मकसूद पुत्र अब्दुल हक निवासी गुलावठी के खिलाफ 8 संगीन मामले दर्ज हैं । मकसूद शातिर गौकश है और मकसूद के भाइयों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बुलंदशहर के जिलाधिकारी सीपी सिंह ने गत वर्ष मकसूद पुत्र अब्दुल हक निवासी गुलावठी की ₹9.18 लाख की गिरोहबंद एवम असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए थे। जिसके अनुपालन में गुलावठी थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने सार्वजनिक मुनादी कर मकसूद के ₹9.18 लाख की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में कुर्की थी और कुर्की आदेश उसके मकान पर चस्पा किए थे।

बुलंदशहर के जिला अधिकारी सीपी सिंह ने बताया राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की गई। कुर्क संपत्ति को लेकर मकसूद द्वारा विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम एडीजे 8 कोर्ट में संपत्ति को अपने पिता की संपत्ति होने का दावा करते हुए चुनौती दी थी। जिसको लेकर आज विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम एडीजे 8 के न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने मकसूद की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराया है। जिससे अब कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार की होगी। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जिसमें कुर्की की कार्यवाही पर कोर्ट की मोहर लगी है और कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया है।

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