बुलंदशहर दंगा: इंस्पेक्टर हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर दंगे में हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी सतीश की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को इंकार करते हुए एक सप्ताह में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन.ए.यूनिस व न्यायमूर्ति मंजूरानी चैहान की खण्डपीठ ने दिया है।

Update: 2019-01-16 16:20 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर दंगे में हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी सतीश की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को इंकार करते हुए एक सप्ताह में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन.ए.यूनिस व न्यायमूर्ति मंजूरानी चैहान की खण्डपीठ ने दिया है।

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मालूम हो कि गत 4 दिसम्बर 18 को थाना स्थान के सब इंस्पेक्टर सुभाष चन्द्र ने दंगे में मारे गऐ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें याची नामजद था। अपर शासकीय अधिवक्ता ए.के.सण्ड का तर्क था कि ये हत्या के मामले में नामजद है। दंगे में दो लोगों की हत्या व सरकारी सम्पत्तियां का नुकसान भी हुआ है। याची का तर्क था कि प्राथमिकी में वल्दियत नहीं दी गयी है।

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इसलिए क्षेत्र में सतीश नाम के सभी लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। न्यायालय ने प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को भी इंकार कर दिया।

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