Bulandshahr: दलित लड़की की छेड़छाड़ और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत सुनवाई

Bulandshahr News: बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया, 'पुलिस महानिदेशक, यूपी द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिन्हित कर वाद की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण कराई गई जिससे आरोपी को दोषी करार दे सजा मुकर्रर कराई जा सकी।'

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2023-11-17 14:12 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट ने छेड़छाड़ पीड़िता की हत्या करने के दोषी सौरभ को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के दोषी ने पहले की रेप की कोशिश की थी, फिर एफआईआर दर्ज कराने पर दलित पीड़िता की हत्या कर दी।

बुलंदशहर की स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राघव ने बताया कि, अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र की दलित युवती ने अनूपशहर कोतवाली में सौरभ यादव पुत्र राकेश यादव निवासी अचलपुर पर बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खींचने, अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

गला घोटकर कर दी थी हत्या 

इस मामले में 22 नवंबर 2016 को केस दर्ज करवाया गया था। आईपीसी की धारा- 323, 506, 354 और एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छेड़छाड़ पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से गुस्साए आरोपी ने 2017 में युवती की गला घोटकर हत्या कर दी थी। युवती के परिजनों ने थाना अनूपशहर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' में हुआ था वाद चिन्हित

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार (Bulandshahr SSP Shlok Kumar) ने बताया कि, 'छेड़छाड़ पीड़िता की हत्या मामले में दर्ज दोनों अभियोगों में पुलिस ने क्रमशः दिनांक 09 जनवरी 2017 और 10 अक्टूबर, 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वाद को जघन्य अपराधों में शामिल कर इस वर्ष पुलिस महानिदेशक, यूपी द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिन्हित कर वाद की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण कराई गई जिससे शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दे सजा मुकर्रर कराई जा सकी।'

सजा हुई मुकर्रर

स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि, 'कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र राकेश यादव को दोषी करार दिया गया है। दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।'

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