Chandauli News: न्यायालय के ताबड़तोड़ फैसले से अपराधियों में मची हड़कंप, एक को फिर हुई सजा

Chandauli News: पहले मुकदमों में सुनवाई में सालों साल लग जाता था, लेकिन अब न्यायालय शीघ्रता पूर्वक न्याय करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सजा देने का कार्य कर रही है।

Report :  Ashvini Mishra
Update:2024-10-29 22:13 IST

Chandauli News

Chandauli News: चंदौली जनपद में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत सुनवाई करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव (स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा एक अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मुकदमों की लगातार सुनवाई तथा अपराधियों को ताबड़तोड़ सजा सुनाने से हड़कंप मचा हुआ है।

आपको बतादे कि जनपद के अलीनगर थाना में दिनांक 14 जनवरी 2016 को धारा 304(2), 323 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजेन्द्र यादव 2.राकेश कुमार 3.राजनाथ यादव 4.गौरी उर्फ अमरजीत यादव पुत्रगण स्व0 सरयू यादव निवासीगण परशुरामपुर थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 14/2016 धारा 304(2), 323 भादवि थाना अलीनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप मंगलवार को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. गौरी उर्फ अमरजीत यादव पुत्र स्व0 सरयू यादव निवासीगण परशुरामपुर थाना अलीनगर चन्दौली को 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

न्यायालय द्वारा मुकदमा की लगातार सुनवाई करने व अपराधियों को नियम अनुसार सजा दिए जाने के कारण अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले मुकदमों में सुनवाई में सालों साल लग जाता था, लेकिन अब न्यायालय शीघ्रता पूर्वक न्याय करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सजा देने का कार्य कर रही है।जहां पीड़ितों को न्याय मिल रहा है वही अपराधियों में इस कार्रवाई से दहशत मचा हुआ है।

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