Chandauli News: घोटालेबाज आरपीएफ के क्लर्क पर जिला प्रशासन का कहर, जाने किस तरह की हुई कार्रवाई
चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन पर तैनात आरपीएफ क्लर्क युवराज सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की धनराशि का गबन करने के आरोप में उसकी करीब एक करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है।
Chandauli News: चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन पर तैनात आरपीएफ के क्लर्क युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के फंड के पैसे का घोटाला करने के आरोप में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए उसके पास की लगभग एक करोड़ की चल-अचल संपत्ति को जप्त करने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बता दें कि चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन पर तैनात आरपीएफ विभाग में क्लर्क युवराज सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र राजाराम सिंह, बेरी खेडा थाना साढ जनपद कानपुर नगर का निवासी है। घोटाले का मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने 2023 में उसके ऊपर कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। अब उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत, जिलाधिकारी चन्दौली निखिल टी. फुंडे द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन पर चन्दौली पुलिस व प्रशासन ने आरोपी युवराज उर्फ जितेंद्र सिंह के लगभग 98 लाख 75 हजार रुपये की चल, अचल सम्पत्ति को जप्त करने की कार्रवाई की है।
थाना मुगलसराय पर दर्ज मुकदमे के अभियुक्त युवराज सिंह आरपीएफ में बिलिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत रहते हुए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मासिक वेतन की राशि वेतन से अधिक धनराशि बनाकर अपने तथा अपनी पत्नी नितू सिंह के खातों में सीधे ट्रान्सफर करता था। इसके अलावा वेतन की मूल राशि अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने तथा अपनी पत्नी के खातों के जरिये मोबाईल ट्रान्सफर किया करता था। अभियुक्त यह कार्य 2017-18 से कर रहा था। इस प्रकार युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी नीतू सिंह द्वारा बडे पैमाने पर सरकारी धन का गबन किया गया पाया गया।
गैंगेस्टर युवराज सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र राजाराम सिंह व उसकी पत्नी सह अभियुक्ता नीतू सिंह निवासीगण बेरी खेडा थाना साढ जनपद कानपुर नगर द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित बुनियादी लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन चल सम्पत्ति में 11लाख 60 हजार रु0 नगद जो थाना मुगलसराय के मालखाना में दाखिल है। वही अभियुक्त की क्रेटा कार जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख 15 हजार रूपया है। अचल सम्पत्ति में 295.2 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखंड लगभग 80 लाख रुपए का मौजा गिरधरपुर तहसील व जनपद मथुरा की संपत्ति आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई है, उक्त सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
जब्त की गई चल अचल संपत्ति जनपद चंदौली व जनपद मथुरा में अवस्थित है। जनपद चंदौली सें संबंधित चल-अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु उपजिला मजिस्ट़ेट पीडीडीयू नगर जनपद चंदौली व सहायक संभागीय परिवाहन अधिकारी (प्रसाशन) जनपद चंदौली को प्रसाशक नियुक्त किया गया है। जनपद मथुरा में चल-अचल सम्पत्ति ग्राम भूखण्ड न० ए-49 व ए-50 क्षेत्रफल 295.2 वर्गमीटर मौजा गिरधरपुर तहसील व जनपद मथुरा अनुमानित कीमत 80 लाख के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट़ेट मथुरा को अपने स्तर से किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त कर कुर्क शुदा संपत्ति को अपने कब्जे मे लेने के लिए अनुरोध किया गया है।
जब्तीकरण की कार्रवाई करने वाली टीम में उप जिलाधिकारी पी.डी.डी.यू नगर जनपद चंदौली, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर जनपद चंदौली, सहायक संभागीय परिवाहन अधिकारी जनपद चंदौली, प्रभारी निरीक्षक थाना मुगलसराय जनपद चंदौली, प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चंदौली शामिल रहे।