Chandauli News: नबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, व 27 हजार रुपए का जुर्माना
Chandauli News: अभियुक्त द्वारा नाबालिक लड़की को अगवा करके उसके साथ दुराचार किया गया था जिसका मुकदमा पीड़िता द्वारा 25.01. 2019 को मुगलसराय थाना में दर्ज कराया गया था।
Chandauli News: चंदौली न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा स्पे0 जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी पर दोषसिद्ध होने के बाद 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आपको बता दे कि जनपद के मुगलसराय थाना में दिनांक 25.01.19 को धारा 363,366,376,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त.हेमराज भारती पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
दर्ज अभियोग में मानिटरिंग सेल व अवधेश नरायण सिंह (एसपीओ), व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0 का0 घनश्याम कुमार पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त हेमराज भारती पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
अभियुक्त द्वारा नाबालिक लड़की को अगवा करके उसके साथ दुराचार किया गया था जिसका मुकदमा पीड़िता द्वारा 25.01. 2019 को मुगलसराय थाना में दर्ज कराया गया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ त्वरित न्याय की कार्यवाही करते हुए उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 27 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। अगर अभियुक्त अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।