UP News : सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त से नहीं मिलेगा वेतन, मचा हड़कम्प

UP News प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं कर रहे।

Report :  Rajnish Verma
Update: 2024-08-20 13:54 GMT

UP News : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोकने का रोकने का आदेश जारी किया है, जिन्होंने अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। सीएम योगी के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर वार क तौर पर देखा जा रहा है। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में है, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सम्पत्ति को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। सरकार ने सूबे के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि जिन्होंने ब्यौरा अपलोड नहीं किया है, उनके अगस्त महीने के वेतन को रोक दिया जाए। सरकार के इस आदेश के बाद सभी विभागों में हड़कम्प मच गया है।

31 दिसंबर 2023 तक देना था ब्यौरा

बता दें कि सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के तहत मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया जाएगा। शासन ने इसे लेकर रिमाइंडर आदेश भी जारी किया और समय को आगे बढ़ा दिया था।

सरकारी आदेश में अब कहा गया है कि 6 जून, 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून, 2024 की तारीख नियत की गई थी। इसमें ये भी कहा गया था कि ब्योरा नहीं दिए जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। सरकार के कार्मिक विभाग ने 11 जुलाई को चल-अचल संपत्ति ब्योरा देने के लिए निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दी थी, इसके बावजूद भी पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों ने जानकारी साझा नहीं की थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।

Tags:    

Similar News