प्रदेश में 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन बातों की होगी अनुमति, पढ़िए आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान हर किसी को खास सावधानी बरतनी है।

Written BY :  Vijay Kumar Tiwari
Published By :  Dharmendra Singh
Update: 2021-04-17 08:09 GMT

सीएम योगी आदित्यनाथ और कर्फ्यू के दौरान घेरा बंदी ( काॅन्सेप्ट फोटो: सोशल मीडिया)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान हर किसी को खास सावधानी बरतनी है। इसके साथ साथ कई तरह के प्रतिबंध व अनुमति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी है...

1-सभी उद्योग और वहां के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार उनके कार्यस्थलों पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी।
2-शनिवार व रविवार होने वाली शादियों के लिए बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग करने के बाद परमीशन दी जाएगी। सभी को एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों का भी पालन करना होगा।

शादी के दौरान फेरा लेता जोड़ा (फाइल फोटो: सोशल मीडिया)
3-सभी आवश्यक परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और उसके लिए परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को अपने आईडी कार्ड के साथ आने जाने की परमीशन दी जाएगी। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा यह अनुमति दी जाएगी।
4-सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।

कोरोना मरीज का दाह संस्कार (फाइल फोटो: सोशल मीडिया)
5-दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की ओर से मुख्यमंत्री के आदेश को जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी सीपी, डीएम, एसएसपी और एसपी को तदनुसार इसे लागू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।


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