Etah News: छात्रा से किया था दुष्कर्म, अब जीवन भर सड़ेगा जेल में

न्यायालय में जितेन्द्र के खिलाफ आरोप तय किया था। न्यायाधीश कुमार गौरव ने मामले की सुनवाई करते अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

Update: 2021-03-06 17:40 GMT
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) कुमार गौरव ने शनिवार को फैसला सुनाया।

एटा: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) कुमार गौरव ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख 50 हजार हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।

घटना वर्ष 2016 की है। क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा श्रीकृष्ण उ.मा वि. में हाईस्कूल की पढ़ाई कर रही थी। तभी विद्यालय के मैनेजर जितेन्द्र उर्फ जट्टे यादव पुत्र रनवीर सिंह निवासी ओन थाना बागवाला द्वारा छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट छात्रा के ताऊ ने 30 जून 2016 को बागवाला थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने छात्रा के न्यायालय में बयान दर्ज कराए और डॉक्टरी परीक्षण कराया था।

न्यायालय में जितेन्द्र के खिलाफ आरोप तय किया था। न्यायाधीश कुमार गौरव ने मामले की सुनवाई करते अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार ने मामले की पेरवी की। बताया गया है कि जो भी धाराएं लगीं हैं, उन सभी पर सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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एटा मुख्य दंडाधिकारी एटा द्वारा आज दिनांक 06.03.2021को अभियुक्त उजेन्दर पुत्र रामस्वरूप निवासी जसरथपुर थाना जसरथपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 81/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जसरथपुर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय जेएम-22 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1 वर्ष 6 माह कारावास एवं 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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