कोर्ट ने आम चुनाव टालने की मांग ठुकरायी

कोर्ट ने यह कहते हुए देश की सीमा पर टेंशन का प्रश्न खड़ा कर आगामी लोक सभा चुनावेां को देश का वातावरण सामान्य होने तक टालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।

Update: 2019-03-15 14:48 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड़पीठ ने कहा है कि देश में चुनाव कराने लायक माहौल है अथवा नहीं यह देखने का काम केंद्र सरकार एवं चुनाव अयेाग का है और कोर्ट इसका निर्णय नहीं कर सकती।

कोर्ट ने यह कहते हुए देश की सीमा पर टेंशन का प्रश्न खड़ा कर आगामी लोक सभा चुनावेां को देश का वातावरण सामान्य होने तक टालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।

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यह आदेश न्यायमुर्ति शबीहुल हस्नेन एवं न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने आर बी सिंह की याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि सीमा पर इस समय काफी गंभीर वातावरण एवं टेंशन का माहौल है लिहाजा वर्तमान समय में चुनाव कराना सही नहीं है। याची का तर्क था कि चुनावों के कारण काफी सुरक्षा बल चुनाव ड्यटी में लगाना पड़ेगा जबकि इस समय सुरक्षा बलों की सीमा पर अधिक आवश्यकता है।

याचिका के विरोध में सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। सुनवायी के समय कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रजांतत्र का मूल है। जहां तक देश की सुरक्षा व माहौल का मामला है चुनाव कराने से पहले सरकार के विभिन्न मंत्रालय एंव खुद चुनाव है। यह टिप्पड़ी करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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