जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रेखा सिंह की याचिका पर निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज इलाहाबाद जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा रेखा सिंह की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका में याची के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में वोटों की गोपनीयता भंग करने के आधार पर पूरी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गयी है।

Update: 2019-02-07 14:00 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज इलाहाबाद जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा रेखा सिंह की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका में याची के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में वोटों की गोपनीयता भंग करने के आधार पर पूरी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गयी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता टी.पी.सिंह, एम.डी.सिंह शेखर, विपक्षी केशरी देवी पटेल की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। इससे पहले कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की गोपनीयता भंग करने की शिकायत पर उस दौरान की वीडियोग्राफी मंगा कर देखी थी।

याची का कहना है कि उसके समर्थक सदस्यों को वोट डालने से रोका गया और विरोध में वोट देने वालों ने वोट डालने से पूर्व अध्यक्ष को मत पत्र दिखाकर वोट डाला। ऐसा करना नियमों के विपरीत है। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन है। दोनांें पक्षों की तरफ से अपने पक्ष में न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया।

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