लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुधवा नेशनल पार्क से रेलवे लाइन बाहर हटाने के लिए केद्र, राज्य सरकार व पार्क के आला अधिकारियेां की पंद्रह दिन के भीतर एक बैठक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आसाम में हाल ही रेलवे ट्रैक के चलते हाल ही 5 हाथियों के ट्रेन से कटकर मरने का संज्ञान लेते हुए कहा कि धरती पर जानवरों की रक्षा करना इंसान का दायित्व है। कोर्ट ने बैठक में लिये जाने वाले निर्णय की जानकारी हलफनामे हलफनामे पर तलब की है।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस अब्दुल मोईन की बेच ने स्थानीय वकील सतीश कुमार मिश्रा की अेार से दायर एक विचाराधीन पीआईएल पर पारित किया। याची का कहना था कि दुधवा में रेलवे ट्रेैक के कारण जानवरेां की जान को खतरा है।