बिजली का बिल जमा करने को लेकर बड़ा एलान, हटा दी गई ये रोक

यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कार्पोरेशन के निदेशक कामर्शियल और प्रबंध निदेशक मध्यांचल को निर्देश दिया कि बिल जमा करने के लिए नियामक आयोग द्वारा जारी पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी उसमे कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

Update: 2020-05-04 17:03 GMT

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। कोरोना संकट के चलते लागू लाकडाउन के बीच यूपी पावर कार्पोरेशन द्वारा घरों में करायी जा रही मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही है। इसके कारण कुछ उपभोक्ताओं ने स्वयं मीटर रीडिंग लेकर ई-सुविधा पर बिजली बिल जमा करने का प्रयास किया तो पता चला कि यह सुविधा बंद कर दी गई है। इस पर हंगामा होने पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कार्पोरेशन के निदेशक कामर्शियल और प्रबंध निदेशक मध्यांचल को निर्देश दिया कि बिल जमा करने के लिए नियामक आयोग द्वारा जारी पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी उसमे कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिए निर्देश

इस संबंध में उप्र. राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को बताया कि अभी तक कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करता था। लेकिन अब उस पर रोक लगाये जाने की खबर उन्हे मिली।

उपभोक्ता द्वारा दी गई रीडिंग से बिल जमा करने पर लगी रोक हटी

इस पर उन्होंने शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यालय पहुंच कर मुलाकात की और उनसे इस संबंध में बात की। साथ ही इसी संबंध में लोकमहत्व का एक जनहित प्रस्ताव सौंपते हुए यह मुदा उठाया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमो व वितरण संहिता-2005 के तहत कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिल जमा कर सकता लेकिन अब उसकी यह सुबिधा फिर बंद कर दी गयी है जो सरकार की छबि धूमिल करने वाला फैसला है।

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नियामक आयोग के नियमों के तहत जमा करे बिजली बिल

ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक मध्यांचल ने ई-सुविधा को निर्देश दिया कि एक घंटे के अंदर पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाए। प्रबंध निदेशक ने कहा कि भविष्य में उपभोक्ताओ की सुविधा में कोई कटौती नहीं बल्कि बढ़ोतरी वाला सॉफ्टवेयर ही लागू किया जाए। कोई भी उपभोक्ता स्वयं अपनी रीडिंग लेकर बिजली का बिल काउंटर पर जमा करने आता है, या ई-सुविधा पर जमा करना चाहता है तो उसे जमा किया जाए।

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