अदालतों में कार्यरत कर्मियों को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रत्यावेदन देने की छूट

याचियों का कहना है कि उनके पास समक्ष प्रमाणपत्र है, जिसे मान्य नही किया गया जो नियमो के विपरीत है। कोर्ट ने अपील दाखिल करने में 913 दिन की देरी माफ़ कर दी है।और कहा है कि अपीलार्थी ,दीपक शर्मा केस के फैसले के अनुसार सेवा समाप्ति के खिलाफ प्रत्यावेदन दे सकते हैं।

Update:2019-08-17 19:11 IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में कार्यरत कर्मियों को सेवा से हटाने के खिलाफ महानिबंधक के समक्ष प्रत्यावेदन दाखिल करने का समय दिया है। इन कर्मियों को निर्धारित अर्हता ट्रिपल सी प्रमाणपत्र न पेश करने के आधार पर दो साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है।

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याचियों का कहना है कि उनके पास समक्ष प्रमाणपत्र है, जिसे मान्य नही किया गया जो नियमो के विपरीत है।

कोर्ट ने अपील दाखिल करने में 913 दिन की देरी माफ़ कर दी है।और कहा है कि अपीलार्थी ,दीपक शर्मा केस के फैसले के अनुसार सेवा समाप्ति के खिलाफ प्रत्यावेदन दे सकते हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने आजमगढ़ के रणजीत कुमार,व कई अन्य जिलों के कर्मियों की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है।

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सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती में ऐसे लोगो की बर्खास्त कर दिया गया जो ट्रिपल सी धारक नही थे। कोर्ट ने समकक्ष प्रमाणपत्रो को भी ट्रिपल सी के बराबर माना है। इसी के आधार पर कोर्ट ने प्रत्यावेदन देने का मौका दिया है।

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