BBAU के प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट में FIR, पहले भी आपराधिक मामले में रहे बर्खास्त
आरोप है कि प्रोफेसर कमल जायसवाल ने 7 सितंबर को लखनऊ में अनुसूचित जाति के छात्रों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और मारपीट में प्रोफेसर कमल जायसवाल के साथ अन्य लोग भी शामिल थे।
प्रोफेसर पर एफआईआर
-आरोप है कि प्रोफेसर कमल जायसवाल ने 7 सितंबर को लखनऊ में अनुसूचित जाति के छात्रों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
-जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल और मारपीट में प्रोफेसर कमल जायसवाल के साथ अन्य लोग भी शामिल थे।
-मामले को डीजीपी ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों पर SC/ST अधिनियम के तहत 23/09/2016 को थाना आशियाना में अभियोग पंजीकृत कराया।
पहले भी लगे हैं आपराधिक आरोप
-प्रोफेसर कमल जायसवाल पर इसके पूर्व भी वर्ष 2001 में दलित उत्पीड़न में SC/ST अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज हुआ था।
-आपको बता दें, कि प्रोफेसर कमल जायसवाल अपनी ही छात्रा के यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध में विश्वविद्यालय से 4 वर्ष तक बर्खास्त रहे थे।
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(विवि.फोटो साभार:योरस्टेरी.कॉम)