पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया सहित 2 को उम्रकैद की सजा

Update: 2016-08-04 13:45 GMT

गोरखपुर: पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जितेंद्र कुमार उर्फ पप्पू जासवाल को गोरखपुर की एक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनपर हत्या का मामला चल रहा था। पप्पू जायसवाल यूपी के बडे शराब कारोबारियों में शुमार किए जाते हैं। पप्पू के साथ सह आरोपी मेराज को भी वही सजा दी गई है।

गोरखपुर की एडीजे सेकेंड कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 20000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

क्या है मामला

जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया को वर्ष 1994 में गोरखपुर के जंगल धूसड़ के प्रधान खदेरू की हत्या का दोषी पाया गया है। उनके साथ सह अभियुक्त घोसीपुरवा के रहने वाली मेराज को भी सजा सुनाई गई है। दोनों को धारा 302 और 120बी के तहत पुलिस ने आरोपी बनाया था। इस मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट में ट्रायल चल रहा था।

भेजा गया जेल

कोर्ट परिसर से ही जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया और मेराज को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया है।

शराब के बड़े कारोबारी हैं जितेंद्र

पप्पू जायसवाल का परिवार यूपी में शराब के बड़े कारोबारियों में शुमार किया जाता है। पूर्वी यूपी के वो बड़े उद्योगपति हैं। उनका अरबों का साम्राज्य पूरे प्रदेश में फैला हुआ है।

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