लखनऊ का फन माॅल सील, कोरोना नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन
मॉल को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इस बीच राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े मॉल के सील किए जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां पर लगातार कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई
देश समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो रही है। इस बीच राजधानी लखनऊ में कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनई के डीएम अभिषेक प्रकास ने फल मॉल को सील करने दे आदेश दे दिए। बताया जा रहा है कि मॉल को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने पूरे फन को सील कर दिया है।
महामारी अधिनियम की अवधि बढ़ी
बता दें कि यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी दस्तक दे दी है। जिसके बाद सरकार अलर्ट पर है और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। जिसकी समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह अधिनियम 30 जून या कोई अन्य आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगा।
यूपी में बढ़ रहा कोरोना का कहर
गौरतलब है कि यूपी में बुधवार को कोरोना वायरस के 1230 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इतने मामले तब सामने आए हैं, जब कम सैपल्स की जांच की गई है। वहीं, बुधवार को प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हुई है। जिसके बाद सूबे में मृतकों का आंकड़ा 8811 हो गया है। बुधवार को सबसे अधिक चार मरीजों की मौत लखनऊ में हुई है। इसके अलावा कानपुर नगर और प्रयागराज में दो-दो, वाराणसी, मुजफ्फर नगर और चंदौली में एक-एक मरीज की मौत हुई है।