हसीन जहां की याचिका पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी

Update: 2019-07-31 17:08 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के डिडौली थाना इंचार्ज देवेंद्र कुमार व 4 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है।

कोर्ट ने कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति एम. सी. त्रिपाठी ने मोहम्मद शमी क्रिकेटर की पत्नी हसीन जहां की की अवमानना याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि वह कलकत्ता की निवासी है। उसकी शादी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव के क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ 7 अप्रैल 14 को हुई। 28 अप्रैल19 की रात वह अमरोहा आयी थी।

डिडौली पुलिस ने घर में आकर दुर्व्यवहार किया। रात में थाने पर ले गए और किसी से फोन पर बात करने नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह चालान काटा गया।

याची का कहना है कि पति से मनमुटाव के चलते उनके कहने पर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। पुलिस का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के डी.के. बसु केस के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन और कोर्ट की अवमानना है।

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