HC: बाबू सिंह कुशवाहा को झटका, CBI कोर्ट की गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका खारिज

Update: 2016-11-11 13:20 GMT

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने बसपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ हस्तक्षेप से इंकार कर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुशवाहा सीबीआई कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें।

ये कहा कोर्ट ने

कोर्ट ने कहा, कि सीबीआई को इस मामले में निर्णय लेने का पूरा हक है। यह आदेश शुक्रवार को जस्टिस अरुण टंडन ने बाबू सिंह कुशवाहा कि अर्जी को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने 50 लाख रुपए हरेक केस में जमा करने की शर्त पर जमानत से रिहा कुशवाहा की इस मामले में याचिका खारिज कर दी।

चार मामलों में फैसला सुरक्षित

जमानत पर रिहा कुशवाहा के इन चारों केस में कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया। इन केसों के अलावा भी करोड़ों के एनआरएचएम घोटाला में अन्य आरोपियों की याचिकाओ पर भी कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।

ये कहना है कुशवाहा के वकील का

कुशवाहा के वकील का कहना था कि सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले में चार्जशीट दायर करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति नहीं ली है। ऐसे में सीबीआई कोर्ट को याची के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई वैधानिक हक नहीं है। लेकिन सीबीआई का कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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