हाईकोर्ट ने DM-SP को किया तलब, व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का दिया आदेश
हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की कॉपी उपलब्ध कराते हुए याचिकाकर्ता विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी
बलरामपुरः हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न कराने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गन्ना लदे ओवर लोड वाहनों के जिले में लगातार हो रहे संचालन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 28 फरवरी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों न अवमानना के प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर उन्हें दंडित किया जाए।
हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की कॉपी उपलब्ध कराते हुए याचिकाकर्ता विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 5409ऑफ2016 दायर की थी। जिसमें माननीय न्याय मूर्तिगण अमरेश्वर प्रताप शाही तथा अताउर रहमान ने याची की प्रार्थना पर आदेश पारित किया था कि जिलाधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया जाता है कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनाधिकृत यातायात व्यवस्था को रोकें।
याचिकाकर्ता की रिट पर अंतिम आदेश की भी छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया कि उसने जनहित याचिका में याचना की थी कि विपक्षियों को आदेशित किया जाए कि शहर में बड़े वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली और अन्य ऐसे वाहन जो गन्ने से लदे होते है उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाए। यह रोक दिन में तुलसीपुर मार्ग पर भी लगाई जाए। जिससे यातायात व्यवस्था बाधित न हो।
न्यायालय ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार को यह भी निर्देशित किया था कि इस सबंध में पारित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए। विनय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश तो आ गया पर उसका अनुपालन जिलाधिकारी और एसपी ने नहीं किया। आदेश का अनुपालन न होता देख याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी।
अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायलय ने डीएम व पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और 28 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।