हाईवे सिक्युरिटी पर सरकार को वर्कप्लान देने का आदेश, NHAI से भी मांगे सुझाव
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर हाईवे पर सामूहिक दुराचार मामले में राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्रदेश के हाईवे की सुरक्षा का वर्क प्लान तैयार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता इमरानुल्ला खां से कहा है कि हाईवे की सुरक्षा प्रस्ताव के साथ उसे लागू करने की भी जानकारी दे, ताकि भविष्य में हाईव पर रेप जैसी आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने भी पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में हाईवे पर प्रत्येक 10 किमी पर टेलीफोन बूथ की व्यवस्था है। प्रदेश में इस पर विचार किया जा सकता है। कई साल पहले केंद्र सरकार ने हाईवे की सुरक्षा के अध्ययन के लिए कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट पर भी विचार कर सुझाव दिया जाए। अपर महाधिवक्ता का कहना था कि आईजी कानून व्यवस्था ने हाईवे पर पेट्रोलिंग का आदेश जारी किया है।
प्रदेश में 41 राजमार्ग हैं जिनमें से 10 प्रमुख है। सरकार हाईवे पर सोलर लाइट लगाने की योजना तैयार कर रही है साथ ही एसपी व सीओ को राउंड लगाने को कहा गया है। शेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर जरूरी कदम उठाएगी। कोर्ट ने कहा कि समस्या का सर्वे कर उसके निदान का उपाय किया जाए। अगली तिथि पर कार्ययोजना पर सुझाव दिए जाएं। साथ ही बताया जाए कि योजना पर कैसे अमल किया जायेगा। सरकार ऐसी अन्य घटनाओं की भी जानकारी दे।