हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव टालने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
याचिका में कहा गया है कि जिलाधिकारी, लखनऊ ने दुर्भावना व गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाए। याचिका में एक लाख रुपए बतौर मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है।
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याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है। नैतिक पार्टी के वकील सी0 बी0 पाडे का आरोप था कि जिलाधिकारी लखनऊ ने बड़े नेता के दबाव मे नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया है। उन्हेानें कहा कि यदि छोटी छोटी पार्टियेा के प्रत्याशियेां का नामांकन बड़े नेताओं के दबाव में खारिज किया जायेगा तेा रजिस्टर्ड पालिटिकल पार्टियेां के बड़ी मुसीबत हेा जायेगी।
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उन्होंने मांग की जब तक नैतिक पार्टी के प्रत्याशी के पर्चे पर दुबारा विचार ना किया जाये तब लखनऊ संसदीय सीट का चुनाव रेाक दिया जाये। याचिका पर चुनाव आयेाग की ओर से विरोध करके कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है और यह तय नियम है कि एक बार चुनाव प्रकिया प्रारम्भ हो जाये तेा उसे रेाका नहीं जा सकता है। याचिका पर सुनवायी के बाद केार्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।