Jalaun News: बाइक चोरी मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Jalaun News: जालौन की अदालत ने 14 साल पुराने बाइक चोरी और तस्करी मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Jalaun News: 14 वर्ष पुराने बाइक चोरी और तस्करी के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला डकोर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2012 में पुलिस ने चोरी की छह मोटरसाइकिलों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक डकोर रामसाह यादव 22 अगस्त 2012 को थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डकोर बंबा के पास कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की फिराक में बैठे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर खरका निवासी निर्दोष राजपूत, सुभाष राजपूत और वेद प्रकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद हुईं।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल देते थे और फिर उन्हें गैर जनपदों में बेचते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजते हुए मामले की विवेचना पूरी कर 30 अक्टूबर 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।