Jhansi News: अफीम की अवैध खेती करने के आरोपी मंदिर के पुजारी का जमानत निरस्त

Jhansi News: खेत में मौजूद अफीम पोस्त की खेती के पौधे को जब डीडी किट से जांचा गया तो यह अफीम के रूप में सकारात्मक पाया गया।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-07-16 11:55 IST

अफीम की अवैध खेती करने के आरोपी मंदिर के पुजारी का जमानत निरस्त  (photo: social media )

Jhansi News:  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत में अफीम पोस्त की अवैध खेती करने के आरोपी मंदिर के पुजारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता उदय सोनी ने बताया कि विगत 12 मार्च 2023 को भारी मात्रा में अवैध अफीम पोस्त की खेती करने की सूचना मिलित थी । सुचना पाकर 13 मार्च 2023 को एनसीबी टीम थाना बबीना झांसी पहुंची। अशोक कुमार निरीक्षक, प्रकाश सिंह उपनिरीक्षक मय हमराहीगण संयुक्त टीम ने ग्राम खजराहा बुजुर्ग में स्थित खाती बाबा मंदिर पहुँचने पर पाया कि मंदिर के पास की जमीन पर अफीम पोस्त की खेती की जा रही है। मौके पर उपस्थित मंदिर के पुजारी ने अपना नाम राम सिंह निवासी ग्राम खजराहा खुर्द बताया। उसने बताया कि यह अफीम पोस्त की खेती है तथा उसके द्वारा बोई गयी है।

जांचा में अफीम के रूप में सकारात्मक पाया गया

खेत में मौजूद अफीम पोस्त की खेती के पौधे को जब डीडी किट से जांचा गया तो यह अफीम के रूप में सकारात्मक पाया गया। एनडीपीएस० अधिनियम 1985 की धारा-48 के तहत कार्यवाही करने हेतु जिला अधिकारी से आदेश प्राप्त करने हेतु मनोज सिंह एनसीबी टीम के साथ अवैध अफीम पोस्त की खेती को कुर्क करने तथा नष्ट करने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिला अधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। 14 मार्च 2023 को तहसीलदार सदर के निर्देश पर नायब तहसीलदार व लेखपाल द्वारा अपने अभिलेखों की जाँच के उपरान्त बताया कि अफीम पोस्त की खेती गाटा संख्या- 414 का एक भाग है, जिसका पंजीकृत स्वामी कैलाश पुत्र देवजू ग्राम खजराहा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान पति नरेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह जमीन कैलाश के नाम से है, जो कि पिछले 10-12 वर्षों से यहाँ नहीं रहता है। यह जमीन मंदिर पुजारी रामसिंह द्वारा जोती बोई जाती है एवं यह भी बताया कि उनकी ग्राम सभा में किसी के पास भी अफीम की खेती करने का कोई भी लाईसेंस नही है।

राम सिंह ने भी बताया कि अफीम की खेती करने का उसके पास कोई भी लाईसेंस नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में उसके द्वारा किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन दिया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त राम सिंह द्वारा धारा- 8/18 सी, एनडीपीएसएक्ट, थाना- बबीना / एनसीबी० लखनऊ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

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