Jhansi News: बलात्कारी व गांजा तस्करों को अलग- अलग बीस- बीस साल का कारावास
Jhansi News: विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने पकड़े गए गांजा तस्करों पर आरोप सिद्ध होने पर बीस-बीस साल का कारावास और साढ़े चार लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Jhansi News: अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व किशोरी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को बीस साल का कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा बताया कि 9 मई 2020 को एक व्यक्ति ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बारह वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी ग्राम मोड कला निवासी सत्येंद्र अहिरवार मौका पाकर उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे डरा धमका कर घर छोड़ गया। घटना की जानकारी उसकी बेटी ने देर शाम घर आने पर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी सत्येंद्र अहिरवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया। इसी क्रम में अदालत ने बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस साल का कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गांजा तस्करों को बीस-बीस साल का कारावास, साढ़े चार लाख का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने पकड़े गए गांजा तस्करों पर आरोप सिद्ध होने पर बीस-बीस साल का कारावास और साढ़े चार लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 27 जून 2020 को ग्वालियर रोड से यूपी एसटीएफ और एटीएस टीम ने सीपरी बाजार पुलिस के सहयोग से ग्वालियर रोड राधा स्वामी आश्रम के पास से ट्रक क्रमांक (आरजे 11जीए-6749) को पकड़ा था। इस ट्रक के अंदर से पंद्रह कुंतल अवैध रूप से ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया था।
इस मामले में रिंकू कुमार निवासी हाथरस, बॉबी कुशवाहा निवासी एवरन हाथरस, वासुदेव सिंह निवासी ग्राम रैपुरा मथुरा, शेलेंद्र निवासी ओम नगर नगला आगरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान शैलेंद्र पर आरोप सिद्ध न होने पर उसे दोष मुक्त करते हुए तीन आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर रिंकू, बॉबी और वासुदेव कुमार को बीस-बीस साल का कारावास व तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।