Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई, जानें अब तक के सभी अपडेट

Lakhimpur Kheri Violence: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 278 दिन बाद आज जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

Update: 2023-01-27 05:31 GMT

जेल से रिहा हो सकता है आशीष मिश्रा (Pic: Social Media)

Lakhimpur Kheri Violence: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 278 दिन बाद आज जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। आशीष मिश्रा को 7 दिन के अंदर यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का आदेश बुधवार शाम तक लखीमपुर खीरी जेल नहीं पहुंच सका था इसकी वजह से आशीष को रिहाई नहीं हो सकी थी। गुरुवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी ऐसे मैं रिहाई के आदेश आज पहुंचने की उम्मीद है। तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया जाएगा। जिसके बाद प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत के लिए अमाउंट फिक्स किया जाएगा। न्यायालय के आदेश से ही जमानत का वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद देर शाम तक आशीष मिश्रा मोनू की रिहाई हो सकती है। 

जानें अब तक-क्या क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कोतवाली में 3 अक्टूबर 2021 को लगभग 2:30 बजे के करीब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर किसानों को थार से कुचलने का आरोप है। एक पत्रकार समेत आठ लोगों को कुचलने का आरोप है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा के बाद पहली बार 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था। 10 अक्टूबर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था तब से वह 129 दिन तक जेल में रहा 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत दी थी। वहीं 15 फरवरी को आशीष जेल से बाहर आया था हालांकि आशीष की जमानत के बाद 10 मार्च को गवाह दिलजीत सिंह पर हमला हुआ था 10 मार्च को तिकुनिया थाने में दिलजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई फिर अप्रैल में रामपुर मैं हरदीप सिंह पर हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट में वकील ने गवाहों पर हमले के मामले को उठाया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए आदेश दिए। आशीष ने जमानत के 68 दिन बाद 24 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही वकील उनकी जमानत में लगे हुए थे। आपको बताते चलें कि 6 सितंबर 2022 को निचली अदालत से लखीमपुर हिंसा में 13 आरोपियों पर चार्ज तय किए थे।

आशीष मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147- 148 के तहत, दंगा धारा 302 के तहत हत्या 307 यानी की हत्या का प्रयास, 326 यानी कि जानबूझकर खतरनाक हथियारों के साथ जानलेवा चोट देने का आरोप है। मामले में 12 और आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ, काले, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य प्रकाश तिवारी, आशीष पांडे, शेखर भारती, लवकुश राणा, सुमित जयसवाल, शिशुपाल, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी, धर्मेंद्र बजारा, शामिल हैं। यह सभी आरोपी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के टुकड़िया कोतवाली क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया कांड मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू इशारे पर जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी हिंसा में भड़कने के बाद इस घटनाक्रम में एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।    

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