Shravasti News: षडयंत्र और हत्या के आरोपियों को उम्रकैद, 90,000 रुपये का जुर्माना
Shravasti News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राममिलन सिंह ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए षडयंत्र एवं हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90,00 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।;
Shravasti News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राममिलन सिंह ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए षडयंत्र एवं हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90,00 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दोषियों द्वारा अर्थ दंड न जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशव प्रताप सिंह ने बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राममिलन सिंह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 57/2014,अपराध संख्या 1110/2012,धारा 302/34, 120 बी आईपीसी एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना भिनगा,सरकार बनाम ननके वर्मा पुत्र राम अभिलाष वर्मा निवासी दहवारकला थाना इकौना एवं अतुल देव वर्मा पुत्र दुखहरन वर्मा निवासी परसौरा थाना भिनगा के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता केशव प्रताप सिंह ने उक्त मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए बताया कि वादी मुकदमा संतराम निवासी परसौरा थाना भिनगा श्रावस्ती के बुआ के लड़के गोकुल को नवासे में संपत्ति मिली थी,घटना वाले दिन रात में मृतक उसके घर पर सोया हुआ था की देर रात में गोली चलने की आवाज वादी को सुनाई पड़ी तो उसने देखा कि गोकुल के सीने में गोली मारी गई है। उसने आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया और घटना के संबंध में मुकदमा थाने में आईपीसी की धारा 307,120 एवं 3/25 आयुध अधिनियम में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।
इलाज के दौरान गोकुल की मृत्यु हो गई। विवेचना में उक्त दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी के तौर पर रिमांड लिया और असलहा बरामद कर जेल भेजा। दौरान सत्र विचारण दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर बृहस्पतिवार को उक्त मामले में दिनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती राममिलन सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए,20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया एवं आयुध अधिनियम में 50,00 के अर्थदंड से दंडित करते हुए दो-दो वर्ष के कारावास से सजा भुगतने के लिए जेल रवाना किया है। बताया गया कि सभी सजायें साथ में चलेंगी। साथ ही दोषियों द्वारा अर्थ दंड न जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास दोनों दोषियों को काटनी होगी।