प्लाट आंवटित करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर सुनवाई 28 को

गोमतीनगर के विपुल खंड में भूउपयेाग परिवर्तित कर 2005 में 28 भूखंडों को नियम विरूद्ध तरीके से आंवटित करके चहेतों के उपकृत कर सरकारी खजाने केा देा करोड 88 लाख रूपये का चूना लगाने के आरेापों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली रिवीजन याचिका पर 28 फरवरी को सुनवायी हेागी।

Update: 2019-02-25 16:16 GMT

लखनऊ : गोमतीनगर के विपुल खंड में भूउपयेाग परिवर्तित कर 2005 में 28 भूखंडों को नियम विरूद्ध तरीके से आंवटित करके चहेतों के उपकृत कर सरकारी खजाने केा देा करोड 88 लाख रूपये का चूना लगाने के आरेापों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली रिवीजन याचिका पर 28 फरवरी को सुनवायी हेागी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए यह तारीख नियत की है।

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दरअसल इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली सीआरपीसी की धारा 156 के तहत दाखिल अर्जी मुख्य न्याययिक मजिस्टे्रेट की कोर्ट से 22 दिसम्बर 2018 को खारिज हो गई थी जिसके खिलाफ रिवीजन दाखिल किया गया है। 25 जनवरी 2019 केा रिवीजन याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी विपक्षों केा अपना पक्ष रखने के लिए नेाटिस जारी की थी।

प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली यह अर्जी विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि विपुल खंड में नियम विरू द्ध तरीके से भूउपयेाग परिवर्तित कर प्लाटेां का आवंटन कर एलडीए केा वित्तीय छति पहुचाने के लिए तत्तसमय के जिम्मेदार अफसरेा के खिलाफ आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाये। कहा गया है कि इस मामले में शासन ने तत्कालीन आयुक्त विजय शंकर पांडे से जांच करायी थी जिन्होंने 25 सितम्बर 2007 केा अपनी रिपेार्ट शासन को दी थी और इस मामले में कार्यवाही की संस्तुति करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराने को कहा था। अर्जी दाता का आरेाप है कि जिन लोगो केा प्लाट आवंटित किये गये हैं वे काफी प्रभावशाली हैं लिहाजा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

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इस अर्जी केा मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ अब रिवीजन विचाराधीन है।

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