रैन बसेरे में सो रहे 5 लोगेां केा कुचल कर मार देने के देाषी को मिली सात साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए रैनबसेरा में सो रहे पांच मजदूरों की जान लेने के मामले में अभियुक्त आयुष कुमार को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। अभियुक्त आयुष कुमार मलिहाबाद के पूर्व विधायक अशोक रावत का लड़का है।

Update: 2019-03-19 15:23 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए रैनबसेरा में सो रहे पांच मजदूरों की जान लेने के मामले में अभियुक्त आयुष कुमार को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। अभियुक्त आयुष कुमार मलिहाबाद के पूर्व विधायक अशोक रावत का लड़का है। कोर्ट ने इसे सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं और साथ ही इस मामले की विवेचना पर सवाल भी उठाया है। कहा है कि विवेचना में विवेचक की लापरवाही परिलक्षित होती है। लिहाजा निर्णय की प्रति एसएसपी को भेजी जाए।

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कोर्ट ने अभियुक्त पर छःह लाख का जुर्माना भी ठोंका है। आदेश दिया है कि जुर्माने की इस धनराशि से एक-एक लाख मृतक के परिजनों को दी जाए।

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सरकारी वकील जेपी सिंह के अनुसार आठ जनवरी, 2017 को इस बहुचर्चित घटना की एफआईआर राजू ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इस घटना में इसके भाई पृथ्वी राज के अलावा गोकरन, अब्दुल कलाम व एक अन्य मजदूर की भी मौत हुई थी। यह घटना रात्रि डेढ बजे डालीबाग स्थित बहुखंडीय विधायक निवास के सामने रैनबसेरा में हुई थी। उस समय राजू पेशाब करने जा रहा था। देखा कि एक कार आई-20 डालीबाग की ओर से तेज रफ्तार में लहराते हुए आ रही है। चालक के बगल में बैठा आदमी और तेज कहते हुए बाहर झांक रहा था। तभी गाड़ी रैनबसेरा में घुस गई। गाड़ी से दबकर चार लोग की मौके पर ही मौत जबकि कई गंभीर रुप से घायल भी हुए। इस घटना से वहां कोहराम मच गया। आयुष अपने साथी निखिल अरोड़ा के साथ मौके पर ही पकड़ा गया था। अदालत ने निखिल अरोड़ा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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