UP News: संजय निषाद ने HC के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, निषाद पार्टी ने शुरू से उठाई आवाज

UP News Today: कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने हाईकोर्ट द्वारा निषाद समेत 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने पर ख़ुशी जाहिर की।

Report :  Shashwat Mishra
Update: 2022-08-31 15:24 GMT

संजय निषाद  (Social media)

Lucknow News: बुधवार को राजधानी में निषाद पार्टी (Nishad Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय कुमार निषाद (Dr. Sanjay Nishad) ने हाईकोर्ट द्वारा निषाद समेत 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने पर ख़ुशी जाहिर की। उन्होंने एससी आरक्षण के नोटिफ़िकेशन को रद्द करने के मामले पर हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निषाद पार्टी तो शुरू से ही इस नोटिफ़िकेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। यह नोटिफिकेशन पूर्णतः ग़लत और असंवैधानिक था।

सपा सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफ़िकेशन अवैध और असंवैधानिक

संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, रजगौड समेत 07 जातियां सेंसस मेनुनल-1961 अपेंडिक्स एफ़ फ़ोर उत्तर प्रदेश की सूची में 53 नम्बर पर मझवार के नाम से अंकित हैं। उसी सूची में 66 नम्बर पर तूरैहा की पर्यायवाची जातियाँ धिवर, धिमर, कहार, रैकवार, बाथम समेत 08 जातियाँ अंकित हैं। ऐसे में पूर्व की सपा सरकार (SP Government) द्वारा जारी किया गया नोटिफ़िकेशन अवैध और असंवैधानिक था। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ओबीसी से एससी में शामिल करने की नहीं है। बल्कि, 18 जातियों को 1992 से पहले मिल रहे संवैधानिक आरक्षण को जारी करने की है। लेकिन, पूर्व की सरकारों ने मामले को उलझाए रखने के लिए ओबीसी और एससी में 18 जातियों के नाम से उलझाए रखा।

मझवार आरक्षण के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू

संजय निषाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार से अब मझवार आरक्षण की पैरवी और तेज़ी से की जाएगी। क्यूँकि, अभी तक मामला कोर्ट में लम्बित था और न्यायालय के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और आज फैसला आने के बाद न्यायपालिका से मामले का निपटारा हो गया है। संजय निषाद ने कहा कि वो आज से मझवार आरक्षण को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी कर रहे हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथऔर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिलकर मामले को रखेंगे।

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