Lucknow News: हाईकोर्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कार्यों में ड्यूटी लगाने पर रोक

Lucknow News: जिलाध्यक्ष मनीषा कन्नौजिया द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दायर की गयी.

Written By :  Anant kumar shukla
Update:2022-11-12 16:20 IST

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी ड्यूटी चुनाव समेत अन्य कार्यों में लगाने पर रोक लगा दी है। लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने आज एक रिट पर यह फैसला सुनाया।

इस सम्बन्ध में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उप्र के अध्यक्ष एवं हिन्द मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव गिरीश पाण्डेय ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को बच्चों के देख-रेख के अलावा चुनाव, जनगणना, कोरोना आदि ड्यूटी में लगा दिया जाता था। इसके एवज में आंगनबाड़ी महिलाओं को बहुत निम्न मानदेय दिया जाता है। जिसमे आंगनबाड़ी महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं।

इन्ही समस्याओं को देखते हुए बाराबंकी की महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उप्र की जिलाध्यक्ष मनीषा कन्नौजिया द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दायर की गयी। इस विषय पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में ड्यूटी लगाने पर रोक लगा दी।

फैसला आने के बाद संगठन द्वारा लोहिया मजदूर भवन नरही, लखनऊ में एक बैठक का आयोजित कर याचिकर्ता मनीषा कन्नौजिया को माला पहनाकर उनका अभिनन्दन किया गया। बैठक में फैसले का स्वागत करते हुऐ उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हुए दायर याचिका की अधिवक्ता अभिलापा पाण्डेय को भी संगठन द्वारा आभार आभार जताया गया।

संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना ग्रेच्युटी व पेंशन के जबरन उनकी सेवा समाप्त कर दिया गया, इसपर भी संगठन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर है। आशा है कि 62 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं के पक्ष में भी न्यायालय न्याय जरूर करेगा ।

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