प्रशासन निष्पक्षता से संपन्न कराएगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव: डीएम

प्रशासन का मकसद अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

Report :  Praveen Pandey
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-06-19 14:42 GMT

जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को साकुशल संपन्न कराने को लेकर बैठक करते जिलाधिकारी (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Mainpuri News: जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने नव-निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद करते हुए कहा कि जिला प्रशासन का मकसद अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। सभी सदस्यों की सुरक्षा भी जिला प्रशासन की प्राथमिकता है यदि किसी सदस्य को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो आवेदन करें। निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएंगे। किसी भी सदस्य को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लाएं। समस्या का निदान प्राथमिकता पर कराया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति व उनकी संवीक्षा का कार्य 26 जून को होगा। 29 जून को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 जुलाई को मतदान, मतगणना की प्रक्रिया सम्पादित होगी। अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन के समस्त कार्य जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष पर सम्पन्न होंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष जिला पंचायत के नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय मूल्य आयोग के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए 750 रुपए एवं जमानत धनराशि सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार तथा आरक्षित वर्ग के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही नाम निर्देशन पत्र पर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदन का हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उप्र जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के नियम-6 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न करना होगा।

आयोग की तरफ से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाणपत्र मूलरूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा उसकी छायाप्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। उप्र क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा। बैठक में नव-निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के अलावा अपर जिलाधिकारी बी. राम, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर अभय राय आदि उपस्थित रहे।

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