Mainpuri News : सरकारी कर्मी की लापरवाही के कारण कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित न रह पाए - डीएम
Mainpuri News : डीएम ने कहा शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराया जाएगा।
Mainpuri News : जनता दर्शन के दौरान जब जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह District Magistrate Mahendra Bahadur Singh के सम्मुख आजाद नगर निवासी मिथलेश कुमारी, धारऊ निवासी सत्यवती, विनीता ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं और वर्तमान में कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का लाभ पाने के लिए आवेदन किया लेकिन जांच के दौरान अनाधिकृत धनराशि की मांग की गयी, धनराशि न देने के कारण अभी तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है, शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल परियोजना अधिकारी डूडा को मौके पर बुलाकर शिकायत की जांच करने के निर्देशित देते हुये कहा कि यदि शिकायतकर्ता पात्र हैं तो तत्काल इन्हें पात्रता सूची में शामिल कर आवास योजना में लाभान्वित कराया जाये, जांच के दौरान अवैध धनराशि मांगने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक आवासहीन पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण का लाभ उपलब्ध कराकर पक्का आवास मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण का लाभ पाने से यदि कोई पात्र व्यक्ति वंचित है, उसका नाम आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं है तो वह अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर संज्ञान में लाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दशा में परियोजना निदेशक डीआरडीए, मुख्य विकास अधिकारी को बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु परियोजना अधिकारी डूडा, अपर जिलाधिकारी से संपर्क करें, पात्रों को प्रत्येक दशा में आवास योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का लाभ पाने के लिए परियोजना अधिकारी डूडा के मो.नं. 7818882484 पर, उनके कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से 01 बजे के मध्य संपर्क करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने हेतु अपने सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी से सम्पर्क करें यदि समस्या का समाधान न हो तो परियोजना निदेशक डीआरडीए के मो.नं. 9454464507 पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी पात्र होने के बावजूद आवास योजना का लाभ न मिले तो किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट आकर उनके समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अनाधिकृत रूप से धनराशि की मांग की जाये तो संज्ञान में लायें, बिचैलियों के चक्कर में न पड़ें यदि पात्र होंगे तो आवास योजना का लाभ प्रत्येक दशा में मिलेगा।
डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) (शहरी) के अन्तर्गत जनपद की नगर निकायों में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत नये आवास निर्माण, निर्माण विस्तार हेतु पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में कुल 2.50 लाख की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, प्रथम किश्त रू. 50 हजार, द्वितीय किश्त रू. 01 लाख, 50 हजार एवं तृतीय किश्त रू. 50 हजार के रूप में धनराशि लाभार्थियों के खातों हस्तान्तरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में स्वीकृत लाभार्थियों में से 11,802 लाभार्थियों की जियोटैग कराकर 9405 लाभार्थियों को प्रथम किश्त, 8224 लाभाथियों को द्वितीय किश्त तथा 4706 लाभार्थियों को तृतीय किश्त की धनराशि खातों मं हस्तान्तरित करायी जा चुकी है।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु कोई पात्र लाभार्थी अभी भी छूट गया हो तो वह अपना आवेदन सम्बन्धित नगर निकाय अथवा जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा में निर्धारित प्रारूप पर तत्काल जमा कर दें, आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या की फोटोप्रति तथा जमीन सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करने होगें। योजना के बारे में अधिक जानकारी शहरी क्षेत्र के लाभार्थी परियोजना अधिकारी डूडा कार्यालय से सम्पर्क कर एवं ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी के सम्मुख जनता दर्शन के दौरान सुनीता ने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उसे आवेदन के उपरांत भी अभी तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नहीं मिला है, इस पर उन्होने तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी से मोबाइल पर वार्ता कर स्थिति की जानकारी की, समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, प्रार्थी के खाते में आगामी 03-04 दिन में धनराशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी। उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि यदि 14 जून तक खाते में धनराशि न पहुंचे तो पुनः आकर संज्ञान में लायें। उन्होने कहा कि सचिव, लेखपाल शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता पर रिपोर्ट लगायें, कोई पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित न रहें यदि किसी सरकारी कर्मी की लापरवाही के कारण कोई पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित रहा तो ऐसे कर्मी को चिन्हित कर दण्डात्मक कार्यवाही होगी यदि योजना का लाभ दिलाने में अवैध वसूली में संलिप्तता पायी गयी तो प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।