Meerut: हाजी याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए CM Yogi से मिलेंगे चहन सिंह
Meerut news: याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए करीब ग्यारह साल से व्याकुल यूपी पुलिस के रिटायर्ड सिपाही चहन सिंह ने वर्तमान समय को याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए सबसे अनुकुल माना है।
Meerut: ऐसे में जबकि बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर शासन-प्रशासन की नजरें टेढी हैं। पुलिस द्वारा डेनमार्क प्रकरण समेत नौ मुकदमों में हाजी याकूब पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए करीब ग्यारह साल से व्याकुल यूपी पुलिस के रिटायर्ड सिपाही चहन सिंह ने वर्तमान समय को याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए सबसे अनुकुल माना है।
चहन सिंह ने लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा की तर्ज पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी से मिलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित रिटायर्ड सिपाही चहन सिंह ने अपना मुकदमा एससी-एसटी कोर्ट से स्थानांतरण की मांग करेंगे।
लड़ाई यूपी पुलिस के स्वाभिमान की
बता दें कि याकूब कुरैशी से अपमान का बदला लेने के लिए यूपी पुलिस से रिटायर्ड कॉन्स्टेबल चहन सिंह उनके खिलाफ 2017 में शिव सेना के टिकट पर मेरठ दक्षिण से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनके अपमान की नहीं है, यह लड़ाई यूपी पुलिस के स्वाभिमान की है।
अपने अपमान की घटना के बारे में चहन सिंह कहते है, 17 फरवरी 2011 को वह अपने 5 साथी कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के साथ हापुड़ अड्डे पर ड्यूटी दे रहे थे। अधिकारियों से उन्हें आदेश मिला था कि ब्रह्मपुरी की ओर से रविदास जयंती जुलूस आ रहा है, इसलिए किसी भी चार पहिया वाहन को उस दिशा में जाने नहीं दिया जाए।
इस आदेश के पालन में चहन सिंह ने एक सफेद जीप को जाने से रोक दिया। चहन सिंह का आरोप है कि जीप को रोके जाने पर तत्कालीन मायावती सरकार के मंत्री याकूब कुरैशी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और चहन सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया, उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई।
चहन सिंह का कहना है कि तत्कालीन एसपी सिटी ने उन्हें 48 घंटे में याकूब कुरैशी को गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए उसका त्यागपत्र स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। लेकिन याकूब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बाद में चहन सिंह ने कोर्ट के आदेश पर एक मार्च 2011 को थाना लिसाड़ी गेट में याकूब कुरैशी के खिलाफ आइपीसी की धारा 332,333,504,506 व सात क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
आठ साल बाद 2019 में मुकदमे में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। चार्जशीट में सेवन क्रिमिनल एक्ट की धारा हटा दी गई। हाल में इस मुकदमे की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में चल रही है। चहन सिंह ने कोर्ट बदलने के लिए भी आवेदन किया है।