Shravasti News: अमर्यादित टिप्पणी करने पर अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए निलंबित, मिली चेतावनी

Shravasti News: अधिवक्ता को सलाह दिया गया है कि भविष्य में वह अपने आचरण, कार्य व्यवहार और टिप्पणियां को सोच विचार कर दें जिससे अधिवक्ता पेशे पर धब्बा न लगे और समाज में आपसी भाई चारा न खराब हो।;

Update:2025-01-31 19:14 IST

अमर्यादित टिप्पणी करने पर अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए निलंबित (Photo- Social Media)

Shravasti News: जिला की अधिवक्ता संघ इकौना ने सदस्य अधिवक्ता व तथा कथित पत्रकार हसमत हुसैन को एक विशेष समुदाय व अधिवक्ता पेशा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अर्मियादित टिप्पणी करने पर आज आपात कालीन बैठक की गई और शिकायतों और पेशेवर कदाचार के कारण उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से अधिवक्ता हसमत हुसैन को अनिश्चितकालीन के लिए संघ से निलंबित कर दिया गया है।

अधिवक्ता अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित

साथ ही उपरोक्त अधिवक्ता को सलाह दिया गया है कि भविष्य में वह अपने आचरण, कार्य व्यवहार और टिप्पणियां को सोच विचार कर दें जिससे अधिवक्ता पेशे पर धब्बा न लगे और समाज में आपसी भाई चारा न खराब हो। साथ ही अंतिम चेतावनी दी है कि आगे अगर इनकी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो संघ इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश वार कौंसिल को करने पर विवश होगा। ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश में कही पर भी अधिवक्ता पेशे से वह वंचित रह जाएंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खूद अधिवक्ता हसमत हुसैन की होगी।

अधिवक्ता संघ इकौना अध्यक्ष पवन कुमार मिश्र और महामंत्री श्रीधर द्विवेदी द्वय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया की अधिवक्ता हसमत हुसैन व तथा कथित पत्रकार की ओर से बार काउंसिल के मानक के विपरीत अवमानना की जा रही है। जो एक विधिक कदाचार है और सामाजिक अनुशासन है ।


बताया गया है कि गत 29 जनवरी 2025 के दिन प्रशासन द्वारा तहसील परिसर के बगल अवैध रूप से कुछ दबंगों ने मकान का निर्माण करा लिया था।जिसको प्रशासन ने अपने विधिक अधिकार का प्रयोग करके खाली कराया था। प्रशासन के इस कार्यवाही से अधिवक्ता हसमत हुसैन बिना कारणों से अपनी निजी फायदे के लिए पीड़ित हो गये और खासकर ब्राह्मण समाज को जगह जगह गाली देते हुए सोशल मीडिया पर अमार्यादित टिप्पणी की। इससे न केवल अधिवक्ता पेशे की गरिमा गिराई, बल्कि समाज में आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का कुकृत्य भी किया।

बताया है कि इनकी गतिविधियों से संघ की गरिमा को क्षति पहुंची है ।इसी बात को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता संघ ने आज आपातकालीन कार्यकारणी की बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से अधिवक्ता हसमत हुसैन को संघ से अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

बता दें कि यूपी के श्रावस्ती जिले में एक बार फिर से योगी का बुलडोजर गरजा है। और अलल सुबह घने कोहरे के बीच तालाब में से अवैध कब्जे को हटाया गया। बुधवार को जिले के इकौना तहसील बौद्ध परिपथ पर स्थित तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंच गई।एसडीएम ने तालाब की भूमि पर किए गए कब्जे को बुलडोजर से हटवाया है।अचानक एसडीएम की ओर से की गई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि जिले की इकौना तहसील परिसर से लगी तालाब की भूमि पर मोहर्रम कमेटी ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था जिसे डीएम के निर्देश पर बीती बुधवार भोर प्रशासन ने इकौना तहसील के बगल स्थित गाटा संख्या 3378 व 3379 का कुल रकबा 1.212 हेक्टेयर भूमि को जेसीबी लगाकर हटवा दिया था। और इस भूमि को इकौना ग्राम न्यायालय के नई विल्डिंग के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। इससे तथाकथित पत्रकार और अधिवक्ता हसमत हुसैन निजी स्वार्थ में व्यथित हो गए और अमर्यादित टिप्पणी पर उतर आए।आज के इस बैठक में मध्य उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर कुमार शुक्ल,शब्वीर आलम नाईमी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा, विक्रम प्रताप चौहान, संयुक्त मंत्री भरत लाल मिश्र, प्रभाकर त्रिपाठी,सुधीर कुमार पटवा, कोषाध्यक्ष दूधनाथ यादव, वरिष्ठ गर्वनिंग कौंसिल एडवोकेट राधेश्याम मिश्र,शिव राजेश कुमार यादव, मुदस्सिर अहमद,राम कुमार चौहान , पंकज सैनी, वंशराज गौतम, गवर्निग कौंसिल पवन कुमार पाठक, कुमार गौरव शर्मा, अजीत कुमार चौहान, उग्रसेन यादव, विष्णु कुमार गुप्ता, लवलेश कुमार यादव शामिल रहे हैं।

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