Saurabh Rajput Murder Case: मुस्कान और साहिल को होगी फांसी? सौरभ हत्याकांड में जल्द आएगा फैसला, 20 मई को बहस पूरी
Saurabh Rajput Murder Case: मेरठ जनपद के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
Saurabh Rajput Murder Case
Saurabh Rajput Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में 20 मई को बहस पूरी हो जाएगी। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की बड़ी ही निर्दयता के साथ हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में सीमेंट के घोल बनाकर जमा दिया था।
पेशी के दौरान आए सामने, पर नहीं हुई बातचीत
सौरभ हत्याकांड में आरोपी साहिल और मुस्कान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। बीते 2 अप्रैल को दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। पेशी के दौरान करीब 14 दिन बाद दोनों आमने-सामने आए। जैसे ही साहिल और मुस्कान ने एक-दूसरे को देखा, दोनों कुछ पल तक देखते रह गए। बताया जा रहा है कि करीब 2 मिनट तक दोनों एक ही कमरे में मौजूद रहे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
साहिल को निहारती रही मुस्कान
इस दौरान मुस्कान भावुक नजर आई। साहिल ने उससे बात करने की कोशिश की और दोनों एक-दूसरे के करीब आने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहां मौजूद जेल पुलिस ने तुरंत उन्हें अलग कर दिया। जेल प्रशासन की मौजूदगी में दोनों को दोबारा उनकी बैरकों में भेज दिया गया। जेल में आने के बाद पहली बार मुस्कान ने साहिल को नए लुक में देखा। पहले साहिल के बाल लंबे थे, लेकिन जेल में उसके बाल काट दिए गए हैं। बदले हुए रूप में साहिल को देख मुस्कान उसे निहारती रही।
साहिल- मुस्कान को अगले 13 दिन जेल में ही रहना होगा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज ने मुस्कान और साहिल से उनका नाम पूछा और अगली पेशी की तारीख 15 अप्रैल तय की। पेशी समाप्त होने के बाद मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया। इस दौरान सीनियर जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा और जेल सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट से दोनों की ऑनलाइन पेशी की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। दोनों आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता रेखा जैन कर रही हैं। फिलहाल साहिल और मुस्कान को अगले 13 दिन जेल में ही रहना होगा।