Meerut News: चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, 20 साल की सजा सहित बीस हजार का जुर्माना
Meerut News: कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। जनपद में जघन्य अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा से दंडित करवाये जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चल रहा है।
Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ पुलिस का सफलतम प्रयास रहा। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा से दंडित करवाये जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चल रहा है। इस क्रम में आज मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली चार साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को थाना हस्तिनापुर क्षेत्र निवासी वादी द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त सूरज पुत्र रामरिषीपाल निवासी ग्राम खेकडा बागपत, (हाल पता-वार्ड नं0 4 अनाजमण्डी कस्बा व थाना हस्तिनापुर मेरठ) के द्वारा वादी की नाबालिग 04 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने कमरे मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना हस्तिनापुर पर मु0अ0सं0-152/2021 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट बनाम सूरज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
एसएसपी के अनुसार निरीक्षक भरतलाल शाह द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए 8 सितम्बर 2021 को अभियुक्त सूरज के विरूद्व आरोप पत्र सं0 149/2021 9 सितम्बर 2021 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने अपराधियों के विरूद्व न्यायालय मे विचाराधीन अभियोगो की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने (ऑपरेशन कन्विक्शन) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ एंव क्षेत्राधिकारी मवाना के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह तथा शासकीय अधिवक्ता अवकाश जैन व ज्योति अग्रवाल एंव मानीटरिंग सैल द्वारा दिये गये।
पैरोकार अमित कुमार चौहान के द्वारा न्यायालय मे अभियोग की लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप वाद संख्या 1210/2021 व मु0अ0सं0 152/2021 भादवि धारा 376AB भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त सूरज उपरोक्त को दोषी पाते हुए आज माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो-2 मेरठ संगीता सिंह द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।