UP के इस जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानें क्यों हुआ ये फैसला

UP News: आगामी त्योहारों पर अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने 30 अप्रैल तक धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-02-29 11:03 GMT

मेरठ में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू (सोशल मीडिया)

Meerut News: आगामी त्योहारों पर अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने 30 अप्रैल तक धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। आने वाले दिनों में होली, लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस और परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगड़ने की आशंका है। अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने 1 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है।

आदेश के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह व दिनों में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोगो द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 एक मार्च से 30 अप्रैल की मध्यरात्रि तक जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।

उधर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि होली पर शहर में होलिका दहन, शोभायात्रा और उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेला नौचंदी के कार्यक्रम होने हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने खाका खींच लिया है। 

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