Meerut: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरठ में 31 दिसंबर तक धारा- 144 लागू, जानें क्या है वजह?

Meerut News: जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि, आगामी माह/दिनों में नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस-डे आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोजन होने हैं।

Report :  Sushil Kumar
Update:2023-10-31 21:15 IST

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दिया गया है। इसे लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी हुआ है। इसके तहत पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि इसका पालन कराया जाए। ताकि, शरारती तत्व माहौल खराब न कर सकें।

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा (District Magistrate Deepak Meena) ने बताया कि, आगामी माह/दिनों में नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस-डे आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोजन होने हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को देखते हुए धारा- 144 लगाया गया है।

31 दिसंबर तक धारा- 144 लागू

जिला प्रशासन के अनुसार, अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था के विपरीत कार्य न हों। साथ ही, जिले की शांति भंग न हो। किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके मद्देनजर मेरठ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक 01 नवम्बर से दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की मध्य रात्रि तक जिले के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।

धरना-प्रदर्शन पर रोक, लेनी होगी अनुमति

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, धारा-144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने और एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के जुटने की मनाही होगी। बैन रहने के साथ ही शहर में बिना पूर्व अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि पर रोक रहेगी।

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