MP-MLA कोर्ट: आज़म खान व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान का मुकद्दमा वापस

जज एम पी/ एम एल ए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान व उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा 2017 विधान सभा चुनाव के नामांकन में धोकाधड़ी कर झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए रामपुर की सीजेएम अदालत में दाखिल परिवाद, जो वादी नवाब काज़िम अली खान उर्फ नावेद द्वारा दाखिल कर न्यायालय से मुकद्दमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी, उसे पुनः रामपुर कोर्ट को भेज दिया है ।

Update: 2019-01-22 14:46 GMT

प्रयागराज : जज एमपी/ एम एलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान व उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा 2017 विधान सभा चुनाव के नामांकन में धोकाधड़ी कर झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए रामपुर की सीजेएम अदालत में दाखिल परिवाद, जो वादी नवाब काज़िम अली खान उर्फ नावेद द्वारा दाखिल कर न्यायालय से मुकद्दमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी, उसे पुनः रामपुर कोर्ट को भेज दिया है । जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा दाखिल नामांकन में पैन का नम्बर ग़लत दाखिल किया गया है । जबकि उनके बैंक खाता से जुड़ा पैन संख्या दूसरी है ।

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इस बात का झूठा हलफनामा इनके पिता मोहम्मद आजम खान जो उस समय मंत्री थे ने मिलकर तैयार कराया था।अब्दुल्ला आज़म खान के निर्वाचित होने के बाद पूर्व मंत्री आकाश सक्सेना द्वारा निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी। जिसकी जांच ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप की पुष्टि 9 अगस्त 2017 को की गई। वादी ने इस बात की तहरीर एस ओ कोतवाली को दी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर एस एस पी रामपुर को 5 मार्च 2018 को लिखित तहरीर दी।

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उस पर भी कार्यवाही न होने पर न्यायालय में 156(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद में परिवर्तित कर दिया। जिसमे वादी के 200 के बयान व शबाब हुसैन के 202 के बयान के बाद उक्त परिवाद में बिना कोई तलबी का आदेश किये हुए एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद को पत्रावली हस्तांतरित कर दिया।चूंकि इलाहाबाद में विशेष कोर्ट का गठन केवल माननीयों के परीक्षण के लिए किया गया है और उक्त पत्रावली में कोई आदेश न होने की वजह से परीक्षण प्रारम्भ नही हुआ है। इसलिए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई लिए सीजेएम रामपुर को वापस भेजे जाने का आदेश किया है।

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